खंडवा शहर में शांति व्यवस्था हेतु शहर के सक्रिय आदतन गुण्डा बदमाष अमित जैन सहित 03 गुण्डो के विरूध्द जिला दण्डाधिकारी द्वारा जिलाबदर का आदेश पारित

खंडवा  जावेद एलजी     शहर में आगामी समय में महाशिवरात्रि, रमजान, होली, चैत्र नवरात्रि त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए थाना पदमनगर क्षेत्र आदतन गुंडा बदमाश अमित उर्फ गोलू जैन पिता राजेन्द्र जैन उम्र 42 साल निवासी पडावा, हॉल सन्मति नगर, खंडवा थाना पदमनगर, खंडवा जिसके विरूध्द मारपीट, बलवा, शासकीय कार्य में बाधा, शासकीय आदेषों का उल्लघन, एससीएसटी एक्ट, आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास एवं हत्या सहित कुल 32 संज्ञेय अपराध पंजीबध्द होकर अधिकांष मामले न्यायालय विचाराधीन है। अनावेदक अमित जैन के विरूध्द अनके बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई किन्तु गुंडा बदमाश के कृत्यों में सुधार परिलक्षित नही होने से पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री मनोज कुमार राय के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) खंडवा श्री महेन्द्र तारणेकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री राजेष रघुवंषी, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय खंडवा श्री अनिल सिंह चौहान के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पदमनगर निरीक्षक प्रवीण आर्य द्वारा आदतन गुण्डा बदमाष अमित उर्फ गोलू जैन के विरूध्द म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् जिला बदर का प्रकरण तैयार कर जिला दण्डाधिकारी जिला खंडवा के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जिला दण्डाधिकारी जिला खंडवा श्री ऋषव गुप्ता द्वारा विचारण उपरांत दिनांक 21.02.2025 को अनावेदक अमित उर्फ गोलू जैन पिता राजेन्द्र जैन के विरूध्द धारा 5 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् जिला बदर का आदेश पारित किया गया है। जिसके अनुसार अनावेदक को जिला पूर्व निमाड़ खंडवा एवं उसके आसपास के समीपवर्ती जिला बुरहापुरा, खरगोन, देवास, हरदा, बैतुल, इन्दौर की सीमा से 01 वर्ष की अवधि के लिये निष्कासित किया गया है। आदेश की प्रति थाना पदमनगर द्वारा अनावेदक अमित जैन को तामिल कराया गया है।

इसी प्रकार थाना प्रभारी मोघट रोड के अनावेदक शाहरुख उर्फ हथोडा पिता शरीफ उम्र 34 साल निवासी गुलशन नगर खानशाहवली खण्डवा जिसके विरूध्द मारपीट, हत्या के प्रयास, बलवा आर्म्स एक्ट सहित कुल 20 अपराध एवं नईम पिता मेहमूद कुरैशी उम्र 40 साल निवासी परदेशीपुरा खण्डवा के विरुध्द गौंवश व पशु कु्ररता संबधित अपराध, छेडखानी व मारपीट सहित कुल 07 अपराध होने से तथा लगातार अपराध घटित कर समाज मे भय का वातावरण बनाने व क्षेत्र की शांति भंग करने के लगातार प्रयास किये जाने के कारण अनावेदकों के कृत्यो पर अंकुश लगाने के लिये थाना प्रभारी थाना मोघट रोड निरीक्षक धीरेश धारवाल द्वारा म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् जिला बदर का प्रकरण तैयार कर जिला दण्डाधिकारी जिला खंडवा के न्यायालय प्रस्तुत किया गया था। जिला दण्डाधिकारी जिला खंडवा श्री ऋषव गुप्ता द्वारा विचारण उपरांत दिनांक 18.02.2025 को धारा 5 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् जिला बदर का आदेश पारित किया गया है। जिसके अनुसार अनावेदको को जिला पूर्व निमाड़ खंडवा एवं उसके आसपास के समीपवर्ती जिला बुरहानपुर, खरगोन, देवास, हरदा, बैतूल, इन्दौर की सीमा से 01 वर्ष की अवधि के लिये निष्कासित किया गया है। आदेश की प्रति थाना मोघटरोड द्वारा अनावेदक शाहरूख उर्फ हथोडा एवं नईम पिता मेहमूद कुरैशी को तामिल कराया गया है।