पुलिस को किरायेदार की सूचना न देने पर स्पा सेंटर के मकान मालिक एवं किरायेदार दोनों के विरुद्ध हुआ अपराध पंजीबद्ध
( जावेद एलजी) थाना मोघट रोड जिला खंडवा दिनांक 14.01.2
दिनांक 13/01/25 को रात्रि 10.00 बजे घटना स्थल किंग स्पा सेंटर आईटीआई के पीछे आनंद नगर खंडवा में फरियादिया भावना पिता चंपालाल राजपूत उम्र 27 साल निवासी बाणगंगा इंदोर एवं उनके साथियों को आरोपी अनुराग वर्मा व अन्य आरोपीगण ने मिलकर मसाज करने की बात पर से स्पा सेंटर के अंदर घुसकर अश्लील गालियां दी। मारपीट की व धमकियां दी जिस पर से थाना मोघटरोड पर अपराध पंजीबध्द कर विवेचना के दौरान स्पा सेंटर के संचालक मयूर पिता रमेश सेन द्वारा मकान मालिक राधेश्याम पिता केसरी चंद राठौर से प्रति माह किराये से लिया गया,जिसका दोनो पक्षो द्वारा एग्रीमेंट किया गया था। जिसके संबंध मे मकान मालिक राधेश्याम राठौर से सूचना पत्र तामील कराकर पूछा गया कि आपके द्वारा मकान किरायेदार रखने के संबंध में पुलिस को कोई जानकारी दी अथवा नहीं, इस पर राधेश्याम राठौर द्वारा लेख किया गया कि उनके द्वारा पुलिस को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गयी। स्पा सेंटर संचालक मयूर सेन से सूचना पत्र तामील कराकर पूछा गया कि आपके द्वारा बाहर से आकर आपके अधीनस्थ महिला कर्मचारियो भावना पिता चंपालाल राजपूत उम्म्र 27 साल निवासी बाणगंगा इंदौर, नजमा उर्फ निशा पिता इकबाल खान उम्र 25 साल निवासी मयूर विहार फेस 1 वीरमपुरी दिल्ली की सूचना /वेरिफिकेशन पुलिस को दी अथवा नहीं, जिस पर से मयूर सेन द्वारा लेख किया गया कि पुलिस को किसी भी प्रकार की कोई सूचना/वेरीफिकेशन नहीं कराया गया। थाने मे संधारित रिकार्ड का अवलोकन करते पाया गया कि न तो राधेश्याम राठौर द्वारा और न ही मयूर सेन द्वारा थाने में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गयी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला खंडवा के आदेश क्र. पू. क्रमांक/41/2024/न्या लि./17734 खंडवा दिनांक 05/12/2024 की कंडिका 2 मे लेख किया गया है कि प्रत्येक मकान मालिक के लिये आवश्यक होगा कि उसके मकान मे किराये से रह रहे व्यक्तियो एवं संस्था/मकान में कार्य करने वाले व्यक्तियो के बारे मे सूचना संबंधित थाने मे अनिवार्य रूप से देंगे। अपने क्षेत्रीय पुलिस थाने मे जानकारी नही देता है तो वह भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 बी.एन.एस. के अंतर्गत दण्ड का भागीदार होगा। मकान मालिक राधेश्याम पिता केसरी चंद राठौर निवासी आनंद नगर खंडवा तथा संचालक मयूर पिता रमेशचंद सेन निवासी दुबे कालोनी खंडवा द्वारा क्षेत्रीय पुलिस थाने में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गयी।
पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री मनोज कुमार राय के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री महेन्द्र तारनेकर व नगर पुलिस अधीक्षक अभिनव वारंगे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मोघट रोड निरीक्षक धीरज धरवाल द्वारा मकान मालिक एवं किरायेदार दोनों के विरुद्ध थाना मोघट रोड खंडवा में अपराध क्रमांक 24/25 धारा 223 बी.एन.एस. का अपराध पंजीबध्द किया गया। साथ ही नगर पुलिस अधीक्षक श्री अभिनव बारंगे द्वारा अपील की गई कि सभी मकान मालिक अपने किरायेदारों की जानकारी संबधित थाने में अवश्य दें।