सोशल मीडिया पर भ्रामक एवं अपुष्ट पोस्ट न करें – कलेक्टर श्री गुप्ता
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
खण्डवा (जावेद एलजी ) 13 मई, 2025 – वर्तमान की अप्रत्याशित परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों पर भ्रामक एवं अपुष्ट सूचनायें/पोस्ट/वीडियो/सैल्स अपलोड/फारवर्ड किये जाने की सूचना विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त हो रही हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत खण्डवा जिले की सम्पूर्ण सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने बताया कि जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति, संस्थाएं सोशल मीडिया (फेसबुक, वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, एक्स, ट्विटर आदि) पर ऐसी कोई भी भ्रामक एवं अपुष्ट सूचनाएं, पोस्ट, वीडियो, रील्स को अपलोड एवं फॉरर्वड या वायरल नहीं करेगा, जिससे कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। उन्होंने कहा कि यह आदेश खंडवा जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावशील रहेगा तथा जिले में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों और आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों पर लागू होगा। यदि कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो वह भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के अंतर्गत दण्ड का भागीदार होगा।