रामनवमी तथा आगामी त्योहारों को देखते हुए शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु पुलिस कंट्रोल रूम मे रामनवमी चल समारोह के आयोजकों एवं डीजे संचालकों की ली गई बैठक

 

खंडवा, 05 अप्रैल 2025

( जावेद एलजी  )    जिला मुख्यालय खंडवा मे रामनवमी एवं आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री मनोज कुमार राय के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री महेंद्र तारणेकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री राजेश रघुवंशी के मार्गदर्शन मे पुलिस एवं प्रशासन द्वारा दिनांक 04.04.25 को रामनवमी चल समारोह के आयोजकों की बैठक एवं दिनांक 05.04.25 को पुलिस कंट्रोल रूम खंडवा मे शहर के डीजे संचालकों की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर एसडीएम खंडवा श्री बजरंग बहादुर, नगर पुलिस अधीक्षक श्री अभिनव बारंगे, उप पुलिस अधीक्षक यातायात श्री आनंद स्वरूप सोनी, तहसीलदार श्री महेश सोलंकी, थाना प्रभारी कोतवाली निरी. श्री अशोक सिंह चौहान, थाना प्रभारी मोघट रोड निरी. धीरेश धारवाल, थाना प्रभारी पदमनगर निरी. प्रवीण आर्य, थाना प्रभारी यातायात निरी. देवेन्द्र सिंह परिहार, प्रभारी जिला विशेष शाखा निरी. सुनील कुमार गुप्ता, चौकी प्रभारी रामनगर उनि संतोष सावले, चौकी प्रभारी रामेश्वर उनि सुभाष नावड़े चौकी सहित खंडवा शहर के रामनवमी चल समारोह के आयोजकों एवं डीजे संचालक व उनके ऑपरेटर उपस्थित रहे।

नगर पुलिस अधीक्षक खंडवा द्वारा रामनवमी पर्व के अवसर पर शोभायात्रा एवं चल समारोह आयोजकों की बैठक मे बताया गया कि सभी आयोजक अपने निर्धारित रूट पर एवं समय पर शोभा यात्रा निकालेंगे। शोभा यात्रा के दौरान आपत्तिजनक नारों का प्रयोग नहीं करेंगे तथा शोभा यात्रा हेतु अनुमति आवश्यक रूप से लेंगे। प्रत्येक शोभायात्रा के आयोजक अपने साथ 10-10 वालेन्टियर रखेंगे, जो व्यवस्था को सुचारु ढंग से संचालन मे सहयोग करेंगे।

नगर पुलिस अधीक्षक खंडवा एवं तहसीलदार खंडवा द्वारा बताया गया कि आगामी सभी धार्मिक आयोजनों एवं शादी समारोहों के अवसर पर साउन्ड सिस्टम का उपयोग किया जाता है जिसमे साउन्ड सिस्टम के रूप मे दो बॉक्स की अनुमति प्रशासन द्वारा प्रदान की जाती है। साथ ही यह भी बताया गया कि डीजे संचालकों के द्वारा आपत्तिजनक एवं अश्लील गानों को न बजाया जाए एवं समय का ध्यान रखे, प्रशासन द्वारा जिस समय तक की अनुमति प्रदान की गई है उसी समय तक साउन्ड सिस्टम का उपयोग करे। डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित है। दिए गये निर्देशों का पालन नहीं किए जाने पर डीजे ऑपरेटर एवं डीजे संचालकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाएगी।