थाना जावर द्वारा हत्या के आरोपियो को किया गया गिरफ्तार
खंडवा( जावेद एलजी) थाना जावर, जिला- खण्डवा दिनांक 14.12.24 खेत में गाडर चराने से मना करने पर आरोपियों ने डंडे से मारकर की थी हत्या खंडवा, 14 दिसंबर 2024घटना का विवरण:- थाना जावर पर दिनांक 13.12.2024 को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पिपलियाफुल रोड़ के पास बदनसिंह पिता मांगीलाल सेलदिया जाति भिलाला निवासी ग्राम खुटफल की गाडर वालो ने मारपीट कर हत्या कर दी है, सूचना पर निरीक्षक जी.पी.वर्मा थाने के बल के साथ घटनास्थल मृतक बदनसिंह के खेत ग्राम खुटफल पहुंचे,जहां मृतक की लाश पड़ी थी
एवं उसकी पत्नी कावेरीबाई उपस्थित थी जिसके रिपोर्ट करने पर देहाती नालसी मर्ग क्र. 0/24 धारा 194 भा.ना.सु.सं. का प्रकरण पंजीबध्द कर जांच में लिया गया। मर्ग जांच पर से थाना जावर में अपराध क्रमांक 361/24 धारा 296, 103(1), 3(5) भा.न्या.सं. 3(2)(v) एससी एसटी एक्ट का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक खंडवा के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खंडवा व उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय के मार्गदर्शन मे प्रकरण में त्वरित विवेचना व कार्यवाही के दौरान आरोपी बलिया उर्फ बलाराम पिता सोण्डा उर्फ चाण्दाराम जाति रेबारी उम्र 47 साल निवासी ग्राम उमेदपुर तहसील थाना आहोर जिला जालोर राजस्थान व छगन उर्फ रामलाल पिता बालचन्द पिता बालूसिंह जाति मालवी उम्र 28 साल निवासी मुकुन्दपुरा थाना माचलपुर जिला राजगढ़ व आरोपिया ईना पिता बलिया उर्फ बलाराम जाति रेबारी उम्र 20 साल ग्राम उमेदपुर तहसील थाना आहोर जिला जालोर राजस्थान को गिरफ्तार किया गया। तीनों ने गेहूं के खेत में गाडर चराने की बात पर से बदनसिंह के साथ झगड़ा किये थे और डंडे से मारे जिससे बदन सिंह की मृत्यु हो गई,मेमोरेण्डम के आधार पर अपराध में प्रयुक्त लट्ठ जप्त किया गया है। गिरफ्तारशुदा तीनों आरोपियो को दिनांक 14.12.2024 को माननीय न्यायालय खंडवा के समक्ष पेश किया गया, जहां से आरोपियों को जिला जेल खंडवा दाखिल किया गया। सराहनीय भूमिका:- थाना जावर के निरीक्षक गंगाप्रसाद वर्मा, उप निरीक्षक राजेन्द्र राठौर , सहा.उप निरी उमेश सिंह राजपूत, कैलाश तिवारी, प्रधान आरक्षक 386 शिवाजी, 599 जितेन्द्र देवडा, 407 विरेन्द्र बडोले, आरक्षक 160 राजेश पवार व 851 सुरेश चौहान की सराहनीय भूमिका रही है।