पीड़ित किसान को अब मिलेगा फसल बीमा योजन का लाभ
पीड़ित किसान को अब मिलेगा फसल बीमा योजना का लाभ*प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं देने के मामलेहै, इस फैसले के माध्यम से अब पीड़ित किसान को फसल नुकसानी का बैंक द्वारा मुआवजा मिलेगा।
ग्राम बोरगांव बुजुर्ग निवासी संदीप पिता अशोक ने फसल बीमा नहीं मिलने पर उपभोक्ता आयोग की शरण ली थी उनके अधिवक्ता मोहन गंगराड़े एवं विनम्र गंगराड़े ने बताया कि वर्ष 2021 में संदीप की 13 एकड़ भूमि पर सोयाबीन फसल अति वर्षा होने से नष्ट हो गई थी,बोवनी के समय परिवादी ने बैंक आफ महाराष्ट्र शाखा पंधाना से केसीसी ऋण प्राप्त किया था इसमें बैंक द्वारा परिवादी के खाते से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ़ इंडिया के खाते में बीमा प्रीमियम की राशि देखकर परिवादी के फसल का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कराया था,लेकिन फसल नुकसान होने एवं तहसीलदार द्वारा नुकसानी पंचनामा बनाये जाने के बावजूद भी मुआवजे की राशि देने से बैंक एवं बीमा कंपनी द्वारा इनकार कर दिया गया, जिसके बाद किसान द्वारा अपने अधिवक्ता मोहन गंगराड़े एवं विनम्र गंगराड़े के माध्यम से उपभोक्ता आयोग में परिवाद दर्ज किया गया,जिस पर सेवा में कमी एवं अपने दायित्वों के निर्वहन में कमी एवं लोप करने के कारण उपभोक्ता आयोग ने फैसला पारित कर बैंक एवं बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि बीमा कंपनी द्वारा 20 दिवस की अवधि में पीड़ित किसान की फसल नुकसानी का विधिवत गणना कि जाकर बैंक द्वारा उक्त मुआवजा राशि का भुगतान पीड़ित किसान को किया जाएगा एवं आयोग ने अपने फैसले में इस बात का भी उल्लेख किया है कि अगर बैंक द्वारा किसान को 45 दिवस के भीतर विधिवत रूप से मुआवजे की राशि नहीं दी जाती है तो उसे उक्त राशि पर 9% वार्षिक के दर से ब्याज भी देना होगा एवं पीड़ित को हुए मानसिक संत्रास एवं व्यय हेतु ₹2000 की पृथक से राशि भी किसान को प्रदान की जाएगी.