थाना पिपलोद द्वारा पशु क्रूरता एवं गोवंश प्रतिषेध अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही खंडवा,

– खण्डवा दिनांक 19.10.24 19 अक्टूबर 2024 जिले मे अवैध रूप से गोवंश को वध हेतु ले जाने की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री मनोज कुमार राय द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अवैध रूप से गोवंश परिवहन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।

जिसके पालन मे थाना पिपलोद थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेन्द्र नाथ पांडे द्वारा दिनांक 18.10.24 को धारा 11(घ) पशु क्रूरता अधि. एवं 4,6,9 गोवंश प्रतिषेध अधि. के तहत कार्यवाही की गई है। थाना पिपलोद मे दिनांक 18.10.24 को सूचना मिली कि अनावेदक मनोज पिता प्रभू जाति बंजारा निवासी ग्राम सेलगाव थाना शाहपुर जिला बुरहानपुर का कुल तीन बैल पीकअप वाहन क्र, एमएच 04 एफपी 2620 में वध हेतु क्रूरता पुर्वक ठुस ठुस कर महाराष्ट्र तरफ ले जा रहा है, इस सूचना पर तस्दीक हेतु थाना पिपलोद के सउनि सपन बजपाई,प्रआर 305 रामसिंह व थाना स्टाफ एवं गवाहों के साथ सिंगोट पहुच कर देखे कि आरोपी मनोज पिता प्रभू बैलों को क्रूरता पूर्वक पिकअप में भर कर ले जा रहा था ,

मौके से कुल 03 बैलों को पिकअप वाहन सहित गवाहों के समक्ष जप्त कर थाना पिपलोद लाया गया और आरोपी मनोज पिता प्रभू जाति बंजारा उम्र 32 साल निवासी ग्राम सेलगाव थाना शाहपुर जिला बुरहानपुर के विरुद्ध थाना पिपलोद मे अपराध क्रमांक 380/24 धारा 11(घ) पशु क्रूरता अधि. एवं 4,6,9 गोवंश प्रतिषेध अधि. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।नाम पता आरोपी:- मनोज पिता प्रभू जाति बंजारा उम्र 32 साल निवासी ग्राम सेलगाव थाना शाहपुर जिला बुरहानपुर। जप्त बैलो की संख्या:- कुल 03 बैल कुल कीमत 47000/- रुपये। एवं पीकप वाहन क्र, एमएच 04 एफपी 2620 कीमती 180,000/-रुपये । सराहनीय भूमिका:- थाना पिपलोद के थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेन्द्र नाथ पांडे, सउनि सपन बाजपाई एवं प्रआर 305 रामसिंह की सराहनीय भूमिका रही है।